Tuesday 1 December 2020

PF Account का बैलेंस बिना UAN के भी किया जा सकता है चेक, साथ ही कर सकते हैं खाते से निकासी

दोस्तों क्या आपको पता है कि UAN नंबर के बिना भी पीएफ खाते का बैलेंस चेक किया जा सकता है. जी हां, ऐसा करना बड़ा आसान है. बहुत बार कर्मचारी अपना यूएएन नंबर भूल जाते हैं, तो उन्हें अपना का UAN बैलेंस चेक करने में बड़ी समस्या होती है. आपको बता दें कि UAN नंबर एक 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है। यह एक स्थाई नंबर होता है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ईपीएफ सदस्य को आवंटित किया जाता है.

यूएएन के माध्यम से कर्मचारी बिना नियोक्ता की मदद के कभी भी अपना पीएफ बैलेंस (PF Balance) चेक कर सकतें हैं. और PF Account से निकासी कर सकते हैं. साथ ही बिना यूएएन के भी कर्मचारी अपने PF Balance को चेक कर सकता है और खाते से निकासी कर सकता है।
आइए जानते हैं कैसे:- 
 
पहला स्टेप:- सबसे पहले ईपीएफ सदस्य को epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करना होगा.
दूसरा स्टेप:- अब आपको "Click Here to Know your EPF Balance" लिंक पर क्लिक करना होगा.
तीसरा स्टेप:- अब आप epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको “Member Balance Information" टैब पर क्लिक करना होगा.
चोथा स्टेप:-  अब सदस्य को अपना स्टेट (राज्य) चुनना होगा और अपने ईपीएफओ ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा.
पाँचवा स्टेप:- अब सदस्य को अपना PF Account नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
छठा स्टेप:- अब सदस्य को सबमिट पर क्लिक करना होगा. अब आपको अपना PF Balance स्क्रीन पर दिख जाएगा. बिना यूएएन के इस तरह करें PF खाते से निकासी EPF सदस्य बिना यूएएन के भी अपने PF खाते से निकासी कर सकते हैं. इसके लिए आपको PF निकासी फॉर्म भरना होगा और इसे स्थानीय PF ऑफिस में जाकर जमा करना होगा. EPF सदस्य को इसके लिए इंटरनेट के माध्यम से आधार-बेस्ड नया समग्र क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार समग्र क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इस फॉर्म को भरकर आप पीएफ अकाउंट से आंशिक या पूर्ण निकासी कर सकते हैं. कर्मचारी पीएफ अकाउंट से पूर्ण निकासी उस स्थिति में ही कर सकते हैं, जब उनका रिटायरमेंट हो गया हो या कर्मचारी दो महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो. वही, एक महीने तक बेरोजगार रहने की स्थित में, ईपीएफ सदस्य पेंशन फंड से अपनी कुल पीएफ राशि के 75 फीसद हिस्से की निकासी कर सकता है.

PPF में निवेश करने पर टैक्स मे क्या क्या बेनेफिट्स मिलेगा:-

आप प्रति वर्ष केवल 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. यह आयकर अधिनियम (Income Tax Act) की धारा 80C के तहत आता हे.
अगर आप अपने बच्चों या पति/पत्नी के PPF अकाउंट में भी निवेश करते हैं , तब भी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं. PPF के पेसो  पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ़्री होता है. साथ ही मे जब आप PPF खाते से पैसे निकालते हैं, तब भी आपको कोई टैक्स देना नहीं  होती  हे.

अगर आप विवाहित हैं, तो अपने account में 1.5 लाख और अपने पति/पत्नी के खाते में 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं. कुल मिला कर हुए 3 लाख.

अगर आपके बच्चों की आयु 18 वर्ष से ज्यादा है, तो उसमें कोई अभिभावक नहीं होग.| इस केस में आप अपने, अपने पति या पत्नी और अपने दोनों बच्चों के खाते में 1.5 लाख रुपये डाल सकते है. कुल मिला कर हुआ निवेश 6 लाख रुपये. ध्यान रखें टैक्स बेनिफिट आपको 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से ज्यादा नहीं मिलेगा.

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